

*कानपुर नगर*
*दैनिक सार सागर*
*संवाददाता जय साहू*
*कानपर में सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन की ओर से गोष्ठी का आयोजन*
कानपुर में सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन कानपुर की ओर से शुक्रवार को लखनपुर स्थित सभागार में अप्रत्यक्ष कर विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें समन, गिरफ्तारी और ट्रायल की प्रक्रिया पर चर्चा की गईमुख्य वक्ता विशेष लोक अभियोजक सीजीएसटी, कस्टम एवं एक्साइज, केंद्र सरकार अंबरीश टंडन ने नई आपराधिक संहिताओं, आर्थिक अपराध विशेष न्यायालय में जीएसटी चोरी के अभियोजन के व्यावहारिक पक्ष पर चर्चा की।कहा गया कि जीएसटी में पांच करोड़ से ज्यादा की कर चोरी के प्रमाण मिलने के बाद गिरफ्तारी की जा सकती है। इसमें पांच साल तक की सजा का प्रावधान है।एसोसिएशन के अध्यक्ष एसपी सिंह ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद और सजा मिलने पर यदि संबंधित व्यक्ति सजा की एक तिहाई अवधि पूरी कर लेता है, तो उसे जमानत मिल सकती है। जीएसटी विभाग ने यह स्पष्ट किया कि ईमानदार करदाताओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी, लेकिन कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।